सामान नागरिक संहिता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार की सभी याचिकाएं, शुरू हुई जिरह

 


सामान नागरिक संहिता पर दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार की सभी याचिकाएं, शुरू हुई जिरह


 


समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट कहा कि यूसीसी बनाने के संबंध में अदालत संसद को कोई निर्देश जारी नहीं करेगी। मुख्य न्यायमूर्ति डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि यह मामला विधान मंडल से जुड़ा है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने केंद्र सरकार से जवाब मांगने से भी इन्कार कर दिया।


हालांकि उसने सभी याचिकाओं को स्वीकार करते हुए कहा कि वह सभी की जिरह सुनने को तैयार है। पीठ ने बगैर अनुमति बहस शुरू करने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) को जिरह से रोक दिया। सुनवाई सोमवार को जारी रहेगी।


31 मई को केंद्र सरकार ने जारी किया था नोटिस


शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अधिवक्ता और याचिकाकर्ता अश्वनी कुमार उपाध्याय ने पीठ से कहा कि उनकी याचिका पर अदालत ने 31 मई को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक जवाब दाखिल नहीं किया गया। अश्वनी समेत सभी याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से जवाब मांगने की मांग की।